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सुप्रीम कोर्ट, ऑस्ट्रेलिया द्वारा अधिदेश को 'गैरकानूनी' करार दिया गया - ब्राउनस्टोन इंस्टीट्यूट

सुप्रीम कोर्ट, ऑस्ट्रेलिया द्वारा अधिदेश को 'गैरकानूनी' करार दिया गया

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क्वींसलैंड पुलिस और एम्बुलेंस कर्मचारियों पर लागू किए गए कोविड वैक्सीन जनादेश को 'गैरकानूनी' घोषित किया गया है सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला.

न्यायमूर्ति ग्लेन मार्टिन ने क्वींसलैंड पुलिस आयुक्त कैटरीना कैरोल के दिसंबर 2021 में जारी अनिवार्य कोविड टीकाकरण के निर्देश को मानवाधिकार अधिनियम के तहत गैरकानूनी पाया।

उस समय क्वींसलैंड स्वास्थ्य के महानिदेशक, जॉन वेकफील्ड द्वारा जारी एक समान कोविड टीकाकरण आदेश को "कोई प्रभाव नहीं" होने के लिए निर्धारित किया गया था, दोनों शासनादेशों के प्रवर्तन और किसी भी संबंधित अनुशासनात्मक कार्रवाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

मंगलवार 27 फरवरी को दिए गए अपने फैसले में, न्यायमूर्ति मार्टिन ने कहा कि पुलिस आयुक्त ने क्वींसलैंड पुलिस सेवा (क्यूपीएस) के भीतर कोविड कार्यस्थल टीकाकरण निर्देश जारी करने से पहले "मानवाधिकार प्रभावों पर विचार नहीं किया"।

जबकि क्वींसलैंड एम्बुलेंस सेवा (क्यूएएस) कर्मियों के लिए कोविड टीकाकरण निर्देश वैध पाया गया, न्यायमूर्ति मार्टिन ने कहा कि महानिदेशक "यह स्थापित करने में विफल रहे कि उन्होंने जो निर्देश दिया वह आवेदकों के रोजगार की अवधि है।"

न्यायमूर्ति मार्टिन ने टीकाकरण निर्देशों के कार्यान्वयन में उनकी अनम्यता के लिए आयुक्त और महानिदेशक को फटकार लगाई और सुझाव दिया कि उनके कार्यों को साक्ष्य द्वारा उचित रूप से समर्थित नहीं किया गया था।

“न तो आयुक्त और न ही डॉ. वेकफील्ड ने समाधानों की संभावित सीमा पर करीब से ध्यान दिया। प्रत्येक को बीमारी और संक्रमण को कम करने के वैकल्पिक साधनों की अच्छी तरह से विकसित आलोचनाओं के साथ अनिवार्य टीकाकरण के प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया गया था, ”न्यायमूर्ति मार्टिन ने निर्णय में कहा।

इसके अलावा, कार्यस्थल टीकाकरण अधिदेशों के लिए आयुक्त और महानिदेशक द्वारा पेश किए गए औचित्य को "संदर्भ से बाहर ले जाया गया" या "साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं" किया गया, जबकि आयुक्त द्वारा जिस मॉडलिंग पर भरोसा किया गया वह वास्तव में "ऐसा कुछ भी नहीं था" जस्टिस मार्टिन ने कहा।

हिमशैल का शीर्ष?

बॉन्ड यूनिवर्सिटी के एसोसिएट लॉ प्रोफेसर वेंडी बोनीटन ने कहा, यह निर्णय, जिसने कानूनी फर्म अलेक्जेंडर लॉ और सिबली लॉयर्स द्वारा लाए गए तीन मुकदमों का समाधान किया, "हिमशैल का सिरा" है।

प्रोफेसर बोनीटन बताया आस्ट्रेलियन, “इसी तरह के आधार पर अन्य मामले भी हैं, जो महामारी के दौरान दिए गए निर्देशों की वैधता को चुनौती दे रहे हैं। यह दिलचस्प है क्योंकि यह पहली बार गुज़रा है...आने वाले समय में ऐसे और भी मामले सामने आएंगे।''

ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायी और राजनेता, क्लाइव पामर, जिन्होंने कथित तौर पर 2.5 पुलिस अधिकारियों, नागरिक कर्मचारियों और पैरामेडिक्स से जुड़े मुकदमों के वित्तपोषण के लिए $3 से $74 मिलियन का योगदान दिया था, ने कहा कि वह जीत के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं।

उन्होंने ब्रिस्बेन के बाहर प्रेस को बताया, "हम उन एम्बुलेंस कर्मचारियों और पुलिस कर्मचारियों के लिए वर्ग कार्रवाई पर विचार कर सकते हैं जिन्हें सरकार के निर्देश पर पुलिस विभाग में उनके सहयोगियों द्वारा उत्पीड़न का शिकार बनाया गया है ताकि इस मामले को खत्म किया जा सके।" सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने के बाद.

सरकार की "जबरदस्ती और धमकाने" की निंदा करते हुए, पामर ने पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन कार्यस्थल निर्देशों का विरोध करने में उनके "अत्यधिक साहस" के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की।

'गैरकानूनी', लेकिन मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं

सिडनी लॉ फर्म मैट्स मेथड के मानवाधिकार वकील पीटर फैम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की।

उन्होंने डिस्टोपियन डाउन अंडर को बताया, "यह निर्णय भविष्य के नियोक्ताओं और सरकारी अधिकारियों को भविष्य में वैक्सीन निर्देशों को लागू करते समय मानवाधिकारों पर ठीक से विचार करने के लिए मजबूर करेगा, कम से कम क्वींसलैंड में जहां एक मानवाधिकार अधिनियम है जो उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करता है।"

फैम ने कहा कि विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र में समान मानवाधिकार कानून हैं, लेकिन अन्य राज्यों और क्षेत्रों में ऐसा नहीं है।

हालाँकि, फैम ने आगाह किया कि न्यायालय के फैसले में एक "अशुभ" चेतावनी है।

“वे जीत गए क्योंकि आयुक्त ने उन्हें प्राप्त मानवाधिकार सलाह पर उचित रूप से विचार नहीं किया। हालाँकि, न्यायालय ने यह भी पाया कि यद्यपि प्रत्येक निर्देश ने श्रमिकों के अधिकारों को पूर्ण, स्वतंत्र और सूचित सहमति तक सीमित कर दिया, (मानव अधिकार अधिनियम की धारा 17 के तहत), यह सीमा सभी परिस्थितियों में उचित थी।

"इसलिए, यदि आयुक्त यह साबित कर सकती हैं कि उन्होंने मानवाधिकारों के संबंध में उन्हें मिली सलाह पर विचार किया है, तो उनके कार्यस्थल टीकाकरण निर्देशों को संभवतः वैध माना जाता।"

इस वर्ष 1 फरवरी को सीनेट की सुनवाई में, परिवार ने गवाही दी उन्होंने कहा कि वैक्सीन जनादेश और ऑस्ट्रेलिया की महामारी प्रतिक्रिया के अन्य पहलुओं द्वारा मानवाधिकारों की एक श्रृंखला का उल्लंघन किया गया था, जिसके लिए एक कोविड रॉयल कमीशन में जांच की आवश्यकता थी। 

क्वींसलैंड स्वास्थ्य प्रतिक्रिया

क्वींसलैंड के स्वास्थ्य मंत्री शैनन फेंटीमैन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सरकार अभी भी इसके निहितार्थों पर विचार कर रही है।

“जो बात मैं क्वींसलैंडवासियों को बताना चाहता हूं, वह यह है कि उनके सम्मान ने पाया कि अनिवार्य कोविड टीकाकरण के आसपास मानवाधिकारों पर एक सीमा लगाना मानवाधिकारों के विपरीत नहीं था, और वास्तव में यह उचित था क्योंकि हम एक महामारी के बीच में थे। ।”

फेंटीमैन ने इस बात पर जोर दिया कि फैसले में अनिवार्य कोविड टीकाकरण को मानवाधिकारों के विपरीत नहीं पाया गया, बल्कि यह कि निर्देश गैरकानूनी तरीके से जारी किए गए थे।

क्यूएएस कोविड टीकाकरण जनादेश के बारे में, फेंटिमन ने कहा, "यह वैध था, और यह मानवाधिकारों के अनुकूल था, लेकिन यह प्रदर्शित करने के लिए अपर्याप्त सबूत थे कि यह रोजगार अनुबंध के तहत एक उचित दिशा थी।"

फेंटीमैन ने कहा कि क्वींसलैंड स्वास्थ्य कर्मचारियों का "इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है।"

नर्सें और डॉक्टर अभी भी आदेश और अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन हैं

जबकि क्वींसलैंड पुलिस और एम्बुलेंस सेवाओं को अब कोविड वैक्सीन जनादेश या संबंधित अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, नर्सेज प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ क्वींसलैंड (एनपीएक्यू) के एक प्रवक्ता ने सलाह दी है कि कुछ नर्सों, दाइयों और डॉक्टरों के लिए आदेश यथावत रहेंगे।

यहां तक ​​कि जहां जनादेश हटा दिया गया है, क्वींसलैंड स्वास्थ्य आग की चपेट में आ गया है 2024 के अंत में जारी टीकाकरण निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए हाल ही में जनवरी 2021 तक स्वास्थ्य कर्मियों को अनुशासन जारी रखने और यहां तक ​​​​कि बर्खास्त करने के लिए।

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एनपीएक्यू के अध्यक्ष, कारा थॉमस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला संघ की स्थिति की पुष्टि करता है कि "श्रमिकों के मानवाधिकार हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है।"

थॉमस ने कहा, "कार्यबल संकट के दौरान हमारे पास नर्सें और दाइयां घर पर बैठी हैं और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के गैरकानूनी फैसले सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार हैं।"

"हम वर्तमान में यह निर्धारित करने के लिए अपने वकीलों से परामर्श कर रहे हैं कि हमारे क्वींसलैंड सदस्यों के लिए इन दो निर्णयों का क्या मतलब है जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया था।"

ऑस्ट्रेलियन मेडिकल प्रोफेशनल्स सोसाइटी (एएमपीएस) के उपाध्यक्ष, डॉ. डंकन सिमे ने उन डॉक्टरों की बहाली का आह्वान किया, जिन्हें "गैरकानूनी" वैक्सीन जनादेश के कारण अभ्यास से बाहर कर दिया गया है।

"जिन डॉक्टरों को अनिवार्य किया गया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था या जल्दी सेवानिवृत्त हो गए थे, उन्हें तुरंत बहाल किया जाना चाहिए, मुआवजा दिया जाना चाहिए, और शासनादेश को चुनौती देने से संबंधित किसी भी पेशेवर कदाचार के आरोप को उनके पंजीकरण से हटा दिया जाना चाहिए।"

उन्होंने कहा, "अब समय आ गया है कि हम राजनीतिक-आधारित निर्देशों के बजाय नैतिक साक्ष्य-आधारित चिकित्सा का उपयोग करके रोगियों की भलाई को प्राथमिकता दें।"

निर्णय एक महत्वपूर्ण मिसाल है

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में पेश किया गया है क्योंकि यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कार्यस्थल निर्देशों को जारी करने और लागू करने में मानवाधिकारों पर उचित रूप से विचार किया जाना चाहिए।

इस फैसले से पहले, ऑस्ट्रेलियाई अदालतों में वैक्सीन जनादेश को चुनौती देने वाले मुकदमे सफल नहीं रहे हैं, न्यायाधीशों का रुझान सरकार और नियोक्ताओं के पक्ष में था, जिन्होंने कर्मचारियों पर जनादेश लागू किया था।

एक बहुचर्चित मामला है कसम वी हैज़र्ड (2021), जिसने न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) के स्वास्थ्य मंत्री ब्रैड हैज़र्ड के वैक्सीन जनादेश और आंदोलन प्रतिबंधों को चुनौती दी। सिडनी लॉ फर्म एशले, फ्रांसिना, लियोनार्ड एंड एसोसिएट्स के टोनी निकोलिक द्वारा लाई गई चुनौती को खारिज कर दिया गया, न्यायमूर्ति बीच-जोन्स ने फैसला सुनाया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य आदेश कानूनी रूप से वैध थे।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, निकोलिक ने डिस्टोपियन डाउन अंडर से कहा, "क्वींसलैंड का निर्णय मानवाधिकारों और ऑस्ट्रेलियाई न्यायशास्त्र में मानवाधिकारों के महत्व की पुष्टि है।" 

निकोलिक ने कहा, "यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि कसम बनाम खतरा (2021) के मामले में एनएसडब्ल्यू सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण ने सामान्य कानून के तहत मानवाधिकार सुरक्षा पर एक संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया।" अधिकारों का बिल या मानवाधिकार अधिनियम।

“उन परिस्थितियों में जहां पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट ने संकेत दिया था कि यह था दुनिया का सबसे बड़ा क्लिनिकल परीक्षण, न्यायालयों को मानवाधिकारों के लिए अधिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए थी। यह निर्णय ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार अधिनियम या अधिकारों के विधेयक की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया एक और ऐतिहासिक निर्णय जनवरी में दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई अदालतों में, जिसमें बाल संरक्षण विभाग को एक युवा कार्यकर्ता को मुआवजा देने का आदेश दिया गया था, जिसने कार्यस्थल टीकाकरण निर्देश के तहत एक कोविड बूस्टर प्राप्त करने के बाद पेरिकार्डिटिस विकसित किया था।



ए के तहत प्रकाशित क्रिएटिव कॉमन्स एट्रिब्यूशन 4.0 इंटरनेशनल लाइसेंस
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Author

  • रिबका बार्नेट

    रिबका बार्नेट ब्राउनस्टोन इंस्टीट्यूट की फेलो, स्वतंत्र पत्रकार और कोविड टीकों से घायल आस्ट्रेलियाई लोगों की वकील हैं। उन्होंने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय से संचार में बीए किया है, और अपने सबस्टैक, डिस्टोपियन डाउन अंडर के लिए लिखती हैं।

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